मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022: ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म | पात्रता व दिशा निर्देश

by | Oct 5, 2022 | LATEST UPDATES NOTIFICATION, RAJASTHAN STATE GOVT SCHEME, STATE GOVT SCHEME, YOJANA / योजना

मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022: ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म | पात्रता व दिशा निर्देश

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Mukhyamantri Rajshri Yojana Online Registration और मुख्यमंत्री राजश्री योजना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे एवं योजना की विशेषताएं, लाभ व पात्रता जाने | सरकार द्वारा बेटियों का उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको mukhyamantri Rajshri Yojana का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, विशेषताएं, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप Mukhyamantri Rajshri Yojana 2022 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

 
 

Mukhyamantri Rajshri Yojana 2022

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार भी किया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। बालिकाओं को इस योजना के माध्यम से ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता 6 किस्तों में बालिकाओं को प्रदान की जाएगी। यह योजना बालिकाओं का समग्र विकास करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा Mukhyamantri Rajshri Yojana के माध्यम से आर्थिक सहायता बालिका के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने पर भी प्रदान की जाएगी। जिससे कि प्रदेश के नागरिक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह योजना बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार भी प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। जिससे कि बालिकाओं का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंक भेद को रोकने एवं बालिकाओं को बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह योजना संस्थागत प्रवास को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी एवं लिंगानुपात में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना बालिका के विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव भी सुनिश्चित करेंगी एवं बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार प्रदान करेगी।

 

उत्तरदायित्वः-
(अ) राजकीय विधलयो ( राप्रावि / राउप्रावि / रामावि / राउमावि ) के संस्था प्रधानो के लिए:-

  • (i) समस्त राजकीय विघलयों संस्था प्रधान द्वारा इस योजना के लिए एक दक्ष शिक्षक को योजना प्रभारी बनाया जायेगा। विधालयों द्वारा बालिकाओं को तृतीय
    एवं पश्चातवर्ती किश्तो की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
  • (ii) राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम, 6, 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने वाली योजना की पात्र बालिकाओं की माता माता न होने पर पिता या अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय पीसीटीएस कार्ड (PCTS ID), दो संतानो सम्बन्धीत स्वघोषणा, जनआधार कार्ड प्रति इत्यादि भी प्राप्त किये जायेंगें। पीसीटीएस आईडी सर्च के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करवाये जायेंगें।
  • (iii) योजना के लाभ हेतु सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये विकल्प द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक डॉक्यूमेंन्टस भी प्रत्येक किश्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें। आवेदन सबमिट के साथ ही उसका एक एप्लीकेशन आई.डी. जनरेट किया जायेगा।
  • (iv) संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अन्तिम रूप से सबमिट प्रक्रिया
    के दौरान ही संस्था प्रधान सभी सूचनायें सही होन बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑन लाईन ही लिया जायेगा।
  • (v) प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयो संस्था प्रधानों द्वारा सम्बन्धित PEEO)/UCEEO को और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगें।

(ब) पीईईओ / यूसीईईओ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए:-

  • (i) PEEO)/UCEEO को विद्यालयों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त अधिनस्थ प्राथमिक विद्यालयों के सभी आवेदनो का गहन परीक्षण और अपलोड
    किये गये दस्तावेजो से योजना हेतु पात्रता की जांच की जायेगी।
  • (ii) प्राप्त आवेदनो के परीक्षण के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को औटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेशित किये जायेगें।
  • (iii) अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिये जायेंगें। जिन्हे विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ती कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा।

(स) सीबीईओ (CBEO) कार्यालय के लिए:-

  • सीबीईओ कार्यालय के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्टस के समय पर जारी आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय दिशा-निर्देशानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी और निर्धारित समियावधि में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करवाया जायेगा।

(द) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के लिए:-

  • जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के छात्रवृति प्रभारी एंव लेखा कार्मिक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन पर ऑन लाईन प्राप्त हुए आवेदनो का परीक्षण किया जायेगा एवं ऑन लाईन ही भुगतान की स्वीकृति तैयार की जाकर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ रिवर्ट करके संबन्धित विद्यालयों से आक्षेप पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगें।

https://shalasugam.com/how-to-aporve-rajshri-scheme-application-by-peeo/

Key Highlights Of Mukhyamantri Rajshri Yojana 2022

योजना का नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना
किसने आरंभ की राजस्थान सरकार
लाभार्थी राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/wcd-home-page.html
साल 2022
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन
राज्य राजस्थान

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता

  • संस्थागत प्रसव के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका के माता-पिता को ₹2500 रुपए की राशि राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
  • बालिका की आयु 1 वर्ष की पूर्ण होने के पश्चात बालिका के नाम से ₹2500 की राशि प्रदान की जाएगी।
  • किसी भी राजकीय विद्यालय की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका को ₹4000 की राशि प्रदान की जाएगी।
  • किसी भी राजकीय विद्यालय की कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने पर बालिका को ₹5000 की राशि प्रदान की जाएगी।
  • इसके अलावा बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम पर ₹11000 की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यदि बालिका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है तो इस स्थिति में बालिका को ₹25000 राय की राशि प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Rajshri Yojana के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला लाभ

लाभ प्रदान करने का समय लाभ की राशि
जन्म के समय ₹2500
1 वर्ष के टीकाकरण पर ₹2500
पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹4000
छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹5000
दसवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹11000
12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹25000

Mukhyamantri Rajshri Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
  • इसके अलावा बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार भी किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • बालिकाओं को इस योजना के माध्यम से ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह
  • आर्थिक सहायता 6 किस्तों में बालिकाओं को प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना बालिकाओं का समग्र विकास करने में कारगर साबित होगी।
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता बालिका के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने पर भी प्रदान की जाएगी।
  • जिससे कि प्रदेश के नागरिक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
  • यह योजना बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार भी प्रदान करेगी।

 

देय लाभः –

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता-पिता / अभिभावक को कुल 50,000 रूपये की अधिकतम राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

  • (i) राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालय संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2,500 की राशि देय होगी।
  • (ii) बालिका की एक वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2,500 राशि देय होगी।
  • (iii) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रूपये की राशि देय होगी।
  • iv) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रूपये की राशि देय होगी।
  • (v) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से11,000 रूपये की राशि देय होगी।
  • (vi) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12 वीं कक्षों उत्तीर्ण करने पर 25,000 रूपये की राशि देय होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

  • बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात टीकाकरण की सुनिश्चित ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभ की राशि माता-पिता या फिर अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • जिसके लिए बालिका की जन्म के समय ही यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा।
  • पहली एवं दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्य या ममता कार्ड अपलोड करने के पश्चात द्वितीय किस्त प्रदान की जाएगी।
  • पहली एवं दूसरी किस्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात तीसरी किस्त की राशि प्रदान की जाएगी। तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई मित्र या अटल सेवा केंद्र या अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से किया जाएगा।
  • आवेदन के साथ मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र, दो संतानों संबंधित सब घोषणा की प्रति भी अपलोड करने अनिवार्य है।
  • सभी प्राप्त हुई ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा की जाएगी।
  • लाभार्थी के खाते में लाभ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत चौथी, पांचवी, छठी एवं सातवी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश के प्रमाण पत्र की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • इसके अलावा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अंत तालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करने अनिवार्य होगी।
  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग होगा।
  • इस योजना की समीक्षा संबंधी जिला कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जाएगी।
  • इस योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे एवं दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाएगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्रता

  • वह सभी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या फिर इसके पश्चात हुआ है उनको इस योजना का लाभ प्राप्त प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी के माता पिता के पास आधार अथवा भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है। यदि प्रथम किस्त के समय लाभार्थी के माता-पिता के पास आधार या भामाशाह कार्ड नहीं होता है तो उस स्थिति में प्रथम किस्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान कर दिया जाएगा। परंतु दूसरी किस्त का लाभ लेने से पहले आधार एवं भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
  • केवल राजस्थान के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसी सभी प्रसूति जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है तो बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस स्थिति में इस योजना का लाभ मूल निवासी क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राज्य की बाहर की प्रसूता को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव के जन्म लेने वाली बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संस्थानों तक ही सीमित होगा।
  • इसके अलावा प्रथम दो किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार में जीवित संस्थानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी।
  • यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किस्त का लाभ प्राप्त हो चुका है तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी एवं ऐसे माता-पिता को यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी।
  • प्रथम किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रस्ताव से जन्म लेना आवश्यक होगा।
  • दूसरी किस्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड या ममता कार्ड के अनुसार सभी टीका लगवाने के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
  • सभी प्रथम किस्त के लाभवंती बालिकाओं को समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा।
  • योजना की अगली किस्त अभी प्रदान की जाएगी जब लाभार्थी द्वारा पूर्व में अन्य किस्तों की राशि प्राप्त की गई हो।
  • बालिकाओं को इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में शिक्षारत है।

Mukhyamantri Rajshri Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • माता पिता का आधार कार्ड
  • माता पिता का भामाशाह कार्ड
  • बालिका का आधार कार्ड
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड
  • ममता कार्ड
  • विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
  • दो संतानों संबंधित स्व घोषणा पत्र
  • 12वीं कक्षा की अंक तालिका
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नजदीकी ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा।
  • अब आपको ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र में आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एवं जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • संचालक द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा।
  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संचालक द्वारा अपलोड किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र को सबमिट करने के पश्चात आपको एक रिफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
  • इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

Mukhyamantri Rajshri Yojana से संबंधित पात्रता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको योजनाओं की जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको विभाग में वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का चयन करना होगा।
  • अब आपको एलिजिबिलिटी स्कीम में चीफ मिनिस्टर राजश्री योजना के विकल्प का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप इन दोनों विकल्प का चयन करेंगे पात्रता से संबंधित जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुल कर आ जाएगी।

विद्यालय के लिए  प्रक्रिया:-
मुख्यमंत्री राजश्री योजना में तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तो के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पात्र बालिकाओं को भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना से संबंन्धित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सक्षिप्त रूप से विवरण इस प्रकार से है:-

  • (i) तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा
    निर्धारित प्रारूप में विधालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो संतानो सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करवानी होगी।
  • (ii) (अ) योजना के अन्तर्गत चौथी पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका के माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

 

 आवेदन से पहले समझें पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
  • ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
  • (ii) समस्त परिलाभ “राजस्थान जन-आधार कार्ड” के माध्यम से ही देय होगा।
  • (iii) तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्वघोषणा प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • (iv) यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
  • (v) तृतीय किश्त ( बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर ) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किश्तो का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो।
  • (vi) ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1 6 10 तथा 12 ) शिक्षारत है / रही है।
  • ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो।
  • यदि हितग्राही के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नही है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
  • योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नही होगें।
  • प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा।
  • तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।
  • इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी।
  • तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
  • प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।
  • द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
  • प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
  • तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र /अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा।
  • आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

यह भी पढ़ें

उपरोक्त बिन्दुओ के अनुसार इस योजना की प्रगति बढाने एवं समाज में जागरूकता के लिए कृपया निचे लिखे अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे:-

  • योजना की मार्गदर्शिका प्रत्येक स्कूल के सूचना पट्ट पर चस्पा करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में जिनमें शिक्षा विभाग के अधिकारी / कर्मचारी योजना के संबंध में चर्चा करें।
  • पंजीकृत मदरसों में भी प्रवेश लेने वाली छात्राओं को योजना की शर्तो के अनुसार लाभ देय होगा।
  • पात्र बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश दिनांक को ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूर्ति करवाकर अपलोड करें।
  • राजश्री योजना के प्रचार प्रसार हेतु समय-समय पर आयोजित बैठको / वीसी में पृथक से विचार विमर्श किया जावे।

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