मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 Chief Minister Divyang Scooty Scheme 2024 mukhyamantri divyang Scooty yojana 2024
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024, Chief Minister Divyang Scooty Scheme 2024, mukhyamantri divyang Scooty yojana 2024, : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आवेदन मांगे हैं. विशेष योग्यजन 30 नवम्बर तक ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल www.sso.rajsthan.gov in. SJMS DSAP के माध्यम से आवेदन कर सकते है|
राजस्थान सरकार बजट 2024-25 की घोषणा में उप मुख्यमंत्री द्वारा युवा विशेष योग्यजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2 हजार विशेष योग्यजन को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई. ऐसे में विशेष योग्यजन जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं और ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगार करने वाले युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाएगा|
आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, जनाधार कार्ड,आयु प्रमाण पत्र, राजकीय /मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, फोटो (विकलांगता दर्शाता) दस्तावेजों को जनाधार कार्ड में अपडेट करवाना आवश्यक है| ये सभी दस्तावेज जन आधार कार्ड में अपडेट होने के पश्चात ही ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है. राज्य के किसी भी ई मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल www.sso.rajsthan.gov in. SJMS DSAP के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं|
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 में आवेदन प्रारंभ हो चुके है दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना 2024 की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के तहत 2000 स्कूटियां वितरित की जाएंगी। राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 खासतौर पर उन दिव्यांगजनों के लिए है जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अध्ययनरत हैं या रोजगार कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य इन दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन देना और उन्हें सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 | Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2024
राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 खासतौर पर उन दिव्यांगजनों के लिए है जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अध्ययनरत हैं या रोजगार कर रहे हैं। दिव्यांग स्कूटी योजना में मिलने स्कूटी के द्वारा उन्हें कॉलेज या स्कूल जाने या रोजगार के लिए जाने में मदद मिलेगी जिससे दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान के द्वारा 2000 विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 |
लक्ष्य | दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना |
लाभार्थी | 2000 विशेष योग्यजन |
पात्रता मानदंड | 18 वर्ष या अधिक उम्र के दिव्यांग |
आवेदन की अंतिम तिथि | 30 नवंबर 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, SSO ID से |
आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं (अपनी SSO ID से आवेदन करने पर) |
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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान की पात्रता
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना ( CM Disabled Scooty Yojana Rajasthan ) का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक दिव्यांगजनों निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:
- आवेदक के पास दिव्यांगता का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल राजस्थान के दिव्यांगजनों को मिलेगा जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं।
- आय प्रमाणपत्र में, जिन दिव्यांगों को विशेष योग्यता पेंशन मिल रही है, उन्हें आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें पेंशन भुगतान PPO नंबर की प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदन करने वाले की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निशक्तता प्रमाण पत्र में 40% से अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए, और UDID कार्ड होना अनिवार्य है।
- नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों या रोजगार कर रहे आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदक ने पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से किसी मोटराईज्ड ट्राई साइकिल/स्कूटी वाहन का लाभ नहीं लिया हो।
राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- अध्ययनरत प्रमाण पत्र या रोजगार का प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता दर्शाने वाली फोटो
- आधार कार्ड और जन आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पेंशन पीपीओ (यदि लागू हो)
- जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा-10 की अंक तालिका
- शपथ पत्र (कि पिछले 8 वर्षों में कोई मोटराईज्ड ट्राई साइकिल/स्कूटी नहीं प्राप्त की गई है)
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
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Important Links For Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2024
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जनसूचना पोर्टल | यहाँ क्लिक करे |
अन्य जानकारी | यहाँ क्लिक करे |
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान का आवेदन कैसे करे | How To Apply CM Disabled Scooty Yojana Rajasthan
CM Disabled Scooty Yojana Rajasthan से संबंधित अधिक जानकारी एवं दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर सभी विवरणों को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच करें।
CM Disabled Scooty Yojana Rajasthan के तहत आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इच्छुक विशेष योग्यजन निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- पहले, SSO पोर्टल पर जायँ: https://sso.rajasthan.gov.in/signin
- अपना SSOID या Username और पासवर्ड डाले .
- कॅप्टचा कोड भरे और Login ऑप्शन पर क्लीक करे.
- Other Active Apps पर जाय करे और SJMS DSAP पर क्लीक करे.
- अब आप CM Disabled Scooty Yojana पर क्लिक करना है
- अब सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है और सभी जानकारी भरनी है ।
- सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद आवेदन सबमिट करें।
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निष्कर्ष
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 दिव्यांगजनों के लिए एक सुनहरा अवसर है, स्कूटी के माध्यम से दिव्यांगजन अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में आसानी से भाग ले सकेंगे। सभी इच्छुक पात्रों से अनुरोध है कि वे समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
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FAQ: मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान क्या है?
यह योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2000 विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जाएगी।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ केवल दिव्यांगजन ले सकते हैं, जो आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूं?
नहीं, इस योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
इच्छुक पात्रों को अपना आवेदन 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन जमा करना होगा।
कितने दिव्यांगजनों को स्कूटी मिलेगी?
इस योजना के अंतर्गत कुल 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी।
मैं योजना से संबंधित और जानकारी कहां प्राप्त कर सकता हूं?
योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।
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